मंगलवार, 8 सितंबर 2020

MANHANI KA CASE

                                               मानहानि 

जो कोई ब्यक्ति किसी दुसरे ब्यक्ति का शब्दों द्वारा या संकेतो द्वारा या दृृशय रुपनों द्वारा या किसी भी तरीके से किसी ब्यक्ति पर लांछन इश प्रकार लागता है या प्रकाशित करता है कि इश प्रकार कि किर्या द्वारा दूसरी ब्यक्ति कि ख्याति कि अपहानी हो वो ऐसा जानबुझकर करता है तो वो ब्यक्ति दुसरे ब्यक्ति का मानहानि करता है |



किसी मृत ब्यक्ति पर लांछन लगाना तब मानहानि कि कोटि में आ सकेगा अगर वो जिबित होता तो उसकी ख्याति को अफनी करता या उसके परिवार या अन्य संबंधियों कि भावनाओ को उपहत करने के लिए आशयित हो |

मानहानि भारतीय दंड सहिता यानि IPC(INDIAN PENAL CODE) कि धारा 499 के अन्तेर्ग्त आता है |


मानहानि किसी कम्पनी किसी संगम या ब्यक्तियो के समूह पर लांछन लगाना मानहानि कि कटेगरी में आ सकेगा |

कोई बात जो कोई कहता है  क़ानूनी रूप से सही हो या लोककल्यान के लिए हो वो मानहानि नहीं है |

सजा - मानहानि साबित होने पर सादा कारावास से जिसकी अवधि दो साल हो सकेगे या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय हो सकेगा |

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