बुधवार, 9 सितंबर 2020

COGNIGABLE(संज्ञेय) OFFENCE NON-COGNIZABLE(असंज्ञेय अपराध) OFFENCE

COGNIGABLE(संज्ञेय) OFFENCE NON-COGNIZABLE(असंज्ञेय अपराध) OFFENCE

  

COGNIGABLE OFFENCE (संज्ञेयअपराध )  -

 जब अपराध बड़ा हो जैसे मर्डर बलात्कार डकैती ,जन से मारने कि कोशिस ,RASTRADROH,दंगा करना ,दहेज़ हत्या   इत्यादि तो उसे  COGNIGABLE  OFFENCE(अपराध ) कि श्रेणी में रखा जाता है | COGNIGABLE OFFENCE में पुलिस तुरंत FIR दर्ज करती है |इसमें पुलिस बिना वारेंट के गिरफ्तार कर सकती है |संज्ञेयअपराध को CRPC (दंड प्रकिर्या संहिता ) कि धारा 2(C) के अनतेर्गत आता है |



NON-COGNIGABLE OFFENCE (असंज्ञेय अपराध)

NON-COGNIZABLE OFFENCE में पुलिस बिना वारेंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है |झूठा साक्षय देना ,धोखाधारी ,मानहानि इत्यादि  को असज्ञेय अपराध में रखा गया है | असज्ञेय अपराध CRPC कि धरा 2(L) के अन्तेर्गत आता है |

 

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