CRPC 1973
CRPC 1973
CRPC का FULL FORM CRIMINAL PROCEDURE CODE है जिसे हिंदी में दण्ड प्रकिर्या बिधि कहतें हैं |
दण्ड प्रकिर्या सहिता 1973 बनकर तैयार हुआ 1973 में और इसे लागु किया गया 1 अप्रैल 1974 को |
यह सिद्ध करने के लिए कि कोई ब्यक्ति ने कोई अपराध किया है ,जो प्रकिर्या अपनाई जाती है या अपनाई जानी चाहिये उस प्रकिर्या को दण्ड प्रकिर्या (CRIMINAL PRICEDURE )कहतें हैं |भारत में इसके लिए दण्ड प्रकिर्या संहिता १९७३ प्रयुक्त होती है |
अध्याय - 37 ,
धाराएं - 484,
अनुसूचियां - 2
भारत में पहली नर दण्ड प्रकिर्या संहिता का निर्माण 1898 ई० में प्रारंभ किया गया बर्तमान में जो CRPC लागु है उस पर संसद के दोनों सदनों से पास होनें के बाद 25 जनवरी को PRESIDENT का हस्ताक्षर हुआ तथा 1 अप्रैल 1974 को यह लागु हुआ |CRPC का प्रभाव भूत्ल्छी होता है |
लेबल: CRPC



0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें
सदस्यता लें टिप्पणियाँ भेजें [Atom]
<< मुख्यपृष्ठ